दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा हर साल की जा रही मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से अभिभावकों में नाराज़गी थी। अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम–2025 और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिना अनुमति अब नहीं बढ़ेगी फीस शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस कानून